समाजसेवी संस्था की जालसाजी और दर्ज हुई रिपोर्ट - बाँदा
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http://www.bundelkhand.in/portal/article/samajsevi-sananth-ki-jal-saji-report-darj
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बुन्देलखण्ड आर0टी0आई0 फोरम की पहळ पर दर्ज हुआ मुकदमा
सूचना के अधिकार के तहत सूचनायें देने की आड में जालसाजी, ठगी
करने वाले प्रकरण में देश की पहली एफ0आई0आर0 सिविल जज जूनियर डिवीजन अतर्रा बांदा
के आदेश से जन सूचना अधिकारी/मंत्री
विद्याधाम
समिति राजाभइया के विरुद्ध थाना अतर्रा में दर्ज हो गयी है। प्रकरण में ग्राम
धोबिनपुरवा निवासी आर.टी.आई कार्यकर्ता संतोष कुमार श्रीवास ने विद्याधाम समिति
अतर्रा के मंत्री राजाभइया से समिति को प्राप्त विदेशी अनुदान व बिल वाउचरों के बारे
में सूचनायें वर्ष 2010 में मांगी थीं जिसके जवाब में संस्था के मंत्री राजाभइया ने
सूचनायें लेने के लिए 5463.00 रु0 फोटोकापी शुल्क वादी से मांगा था। वादी ने दिनांक
19.07.2010 को विद्याधाम समिति के नाम इलाहाबाद बैंक के डिमांड ड्राफ्ट संख्या
565432 के द्वारा 5463.00 रु0 (पांच हजार चार सौ तिरसठ रु0) की धनराशि जमा किया था।
मोटी फीस जमा करवाने के बाद जन सूचना अधिकारी/मंत्री विद्याधाम समिति राजाभइया ने
सूचनाओं के नाम पर 1750 पेज रद्दी कागज पार्सल से डाक द्वारा भेज दिये थे जिनका
आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं से कोई भी लेना देना नहीं था। इसके बाद आवेदक ने इस
प्रकार से ठगी व जालसाजी का शिकार होने व जमा की गयी फीस जन सूचना अधिकारी से वापस
मांगने पर जन सूचना अधिकारी द्वारा अपमानित व अभित्र्रस्त किये जाने की शिकायत
पुलिस अधीक्षक बांदा से की थी किन्तु पुलिस द्वारा रिपोर्ट नही की गयी थी। इसके बाद
वादी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन अतर्रा बांदा के यहां धारा 156 के तहत इस जालसाजी व
ठगी के प्रकरण मे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वाद दायर किया था।
विद्धान न्यायाधीश द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को सुसंगत
धाराओं के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये है।
बुन्देलखण्ड आर0टी0आई0 फोरम के संरक्षक आशीष सागर ने कि इस आदेश
को सूचना के अधिकार के इतिहास में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि वर्तमान में अनेक
ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जिनमें जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचनायें देने के नाम पर
मोटी फीस जमा तो करवा ली जाती है किन्तु सूचनाओं के नाम पर रद्दी कागज/अनर्गल
सूचनायें दे दी जाती हैं जिनका वादी द्वारा मांगी गयी सूचनाओं से कुछ भी लेना देना
नहीं होता है और फीस के नाम पर जमा करवाया गया धन बडी ही चालाकी से जन सूचना
अधिकारियों द्वारा हडप लिया जाता है। इस प्रकार से जालसाली व ठगी का शिकार बनाये जा
रहे लोग भी अब न्याय पाने के लिए जालसाजी व ठगी के प्रकरणों की शिकायत दर्ज करवा
सकेंगें।
By : आशीष सागर
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